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हरियाणा में इन लोगों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन

हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे मरीजों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है। इस कदम से राज्य के कई मरीजों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

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कौन मिलेगा लाभ? 🤔

इस योजना के तहत, 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में यह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे।

नोटिफिकेशन जारी 🏢

इस साल जनवरी महीने में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। अब, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

पेंशन के लिए पात्रता 📜

  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र: संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफीलिया प्रमाणपत्रों का हर साल सत्यापन किया जाएगा।
  • निवास प्रमाणपत्र: पेंशन का लाभ उठाने वाला मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो।

स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड 📊

स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदेश में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। सभी 2083 रोगियों को साल में कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु 📌

बिंदुविवरण
पेंशन राशि₹3000 प्रति महीना
पात्रता3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार
प्रमाणपत्रहर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन
निवास प्रमाणपत्रकम से कम 3 साल से हरियाणा में निवास

सरकार की योजना 🏥

सरकार का यह कदम थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल मरीजों को आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि उन्हें अपने इलाज के लिए पर्याप्त धनराशि भी मिल सकेगी। इस योजना का उद्देश्य मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता करना है।

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