Haryana

हरियाणा में लाल डोरे के जमीन मालिक अब करा सकेंगे सिर्फ 1 रुपये में रजिस्ट्री

हरियाणा में लाल डोरे के जमीन मालिक अब करा सकेंगे सिर्फ 1 रुपये में रजिस्ट्री: हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के अंदर स्थित जमीनों के मालिकाना हक को लेकर एक सराहनीय कदम उठाया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में शुरू की गई इस योजना के तहत अब फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी शुरू कर दी है।

नगर निगम की पहल 🏢

फरीदाबाद नगर निगम की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों के मकान की रजिस्ट्री मात्र एक रुपये में करवाई जाएगी। इसके साथ ही, निगम की ओर से इन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा।

गांव के लोगों के पास नहीं दस्तावेज 📜

हरियाणा सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर रेट पर ही इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी। गांव के लाल डोरे में बसे लोगों के पास अभी तक अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है।

घर-घर पहुंचेंगी टीमें 🚶‍♂️

नगर निगम द्वारा लोगों को लाभ देने की योजना के तहत प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर भेजा जा रहा है। नगर निगम अधिकारी के अनुसार इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट ले सकें।

दस्तावेज के साथ नंबरदार की रिपोर्ट भी होगी अनिवार्य 📑

नगर निगम से मालिकाना हक लेने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कापी आदि दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। सत्यापन में गांव के पार्षद, नंबरदार और जेई शामिल होंगे। पूरी पड़ताल के बाद विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा।

मालिकाना सर्टिफिकेट मिलने से लोगों को होगा ये लाभ 💼

जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद लोग बैंक से लोन भी आसानी से ले सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी आसानी से हो सकेगी। हालांकि, कुछ ग्रामीण इस सर्वे को लेकर खुश नहीं हैं क्योंकि मालिकाना दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गृहकर भी देना होगा।

गृहकर का विवरण 📊

निगम अधिकारियों का कहना है कि 99.99 गज तक खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लगेगा। 100 गज पर ग्राउंड फ्लोर घर का 100 रुपये वार्षिक गृहकर देना होगा। 150 गज जमीन में ग्राउंड फ्लोर है तो 150 रुपये वार्षिक कर देना होगा। गज के हिसाब से ही गृहकर देना होगा।

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