हरियाणा सरकार का ऐलान: इनको मिलेगी 3 हजार रुपये मासिक पेंशन 💰
हरियाणा सरकार का ऐलान: इनको मिलेगी 3 हजार रुपये मासिक पेंशन 💰हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे मरीजों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन परिवारों को मिलेगी जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है, और जिन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है।
📜 पेंशन योजना का नोटिफिकेशन जारी
इसी साल जनवरी महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले, इस योजना के लागू होने में कुछ समय लगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
📊 पात्रता और शर्तें
पेंशन का लाभ केवल उन मरीजों को मिलेगा जो हरियाणा के मूल निवासी हैं और कम से कम 3 साल से राज्य में रह रहे हैं। इसके अलावा, विकलांगता पेंशन ले रहे मरीजों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज अभी भी पेंशन के पात्र हैं।
मापदंड | पेंशन के लिए शर्तें |
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सालाना आय सीमा | 3 लाख रुपये तक |
आयु सीमा | 18 साल से अधिक |
निवास | हरियाणा का मूल निवासी, 3 साल का निवास |
सत्यापन | सिविल सर्जन द्वारा हर साल |
🏥 स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। इन सभी 2083 मरीजों को साल भर में कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से इन मरीजों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि वे दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहेंगे।
🔍 सरकार का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी चिकित्सा और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके अलावा, यह योजना मरीजों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।