Haryana Darshan: हरियाणा सरकार का नया कदम: स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं और बेटियों को पेंशन का लाभ 🏅
Haryana Darshan: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। यह निर्णय ऐसे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पेंशन प्राप्ति के लिए शर्तें 📜
पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार ने 12 जून, 2009 को जारी पिछले दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित बेटियों, विधवाओं और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन की पात्रता में शामिल किया है।
प्रमुख विशेषताएं:
- आय का स्रोत नहीं: पेंशन प्राप्ति के लिए कोई अन्य आय का स्रोत नहीं होना चाहिए।
- विकलांगता पेंशन: 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटे भी पेंशन पाने के हकदार होंगे।
पात्रता और पेंशन का वितरण 💰
मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों को इस आशय का परिपत्र भेजा गया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जारी किया गया है।
पात्रता का वितरण:
लाभार्थी | पेंशन की पात्रता |
---|---|
स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं | राज्य सम्मान पेंशन |
बेरोजगार अविवाहित बेटियां | पेंशन |
तलाकशुदा बेटियां | पेंशन |
75% दिव्यांगता वाले बेरोजगार बेटे | पेंशन |