Electricity Rule: बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई, जानें जुर्माना और सजा ⚡
Haryana Darshan: बिजली आजकल हर घर में जरूरी है, इसलिए इससे जुड़ी जानकारी का होना महत्वपूर्ण है। अगर आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो आपको क्या सजा मिल सकती है और कितना जुर्माना लग सकता है, यह जानना बेहद आवश्यक है।
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट (IEA), 2003 📜
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट (IEA), 2003 को देश में बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण को सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसमें 180 से अधिक सेक्शन हैं, जो बिजली के उपयोग से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हैं।
देश में विकास, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ी है। इस कारण, पावर सेक्टर की निगरानी के लिए सरकार ने 2003 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया।
बिजली चोरी की परिभाषा 🕵️
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 135 के अनुसार, बिजली की चोरी तभी मानी जाएगी जब नीचे दिए गए कार्यों में से कोई एक किया गया हो:
- किसी बिजली आपूर्तिकर्ता की लाइनों, केबलों या तारों से बिना अनुमति के कनेक्शन बनाना।
- मीटर, ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी भी उपकरण के साथ छेड़छाड़ करना जो बिजली के उपयोग का सही रिकॉर्ड बदल देता है।
- बिजली के मीटर, उपकरण या तारों को तोड़ना या नुकसान पहुँचाना।
- मूल रूप से तय किए गए उद्देश्यों के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग करना।
सामान्य अपराध ⚖️
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत सामान्य अपराधों में शामिल हैं:
- बिजली की चोरी: बिना अनुमति के अवैध तरीके से बिजली जोड़ना, मीटर बाईपास, छेड़छाड़ और जानबूझकर कनेक्शन लेना।
- गलत तरीके से उपयोग: बिना उचित लाइसेंस या अनुमति के बिजली का उपयोग करना।
- इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान: सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचाना।
- धोखाधड़ी देने वाली गतिविधियां: बिजली की बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित धोखाधड़ी, खपत डेटा को गलत बताना या गलत डॉक्यूमेंटेशन करना।
दंड और जुर्माना 🚨
डॉक्यूमेंट में अपराध की गंभीरता और उदाहरण के आधार पर दंड और जुर्माना की रूपरेखा दी गई है।
अपराध | पहला अपराध | दूसरा या बाद का अपराध |
---|---|---|
10 किलोवाट से कम बिजली की चोरी | बिजली चोरी से प्राप्त राशि का कम से कम तीन गुना जुर्माना | चोरी से मिले फायदे का कम से कम छह गुना जुर्माना |
10 किलोवाट से अधिक बिजली की चोरी | चोरी से हुए फायदे का कम से कम तीन गुना जुर्माना | कम से कम छह महीने (और पांच साल तक) की जेल और चोरी से हुए फायदे का कम से कम छह गुना जुर्माना |
अपराधी को कम से कम तीन महीने के लिए बिजली की सप्लाई प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।