मीटर परिवर्तन में देरी पर DHBVN को देना पड़ा 1,000 रुपए का मुआवजा
मीटर परिवर्तन में देरी पर DHBVN को देना पड़ा 1,000 रुपए का मुआवजा: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN), हिसार को उपभोक्ता के मीटर परिवर्तन आदेश (एमसीओ) को अपडेट करने में हुई अनावश्यक देरी के मामले में 1,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला? 🔍
चरखी दादरी जिले के निवासी संजीव कुमार ने अपने बिजली मीटर की अचानक खराबी और गलत बिलिंग को लेकर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बिजली मीटर समय पर नहीं बदला गया और गलत बिल भेजे जाते रहे।
मीटर परिवर्तन में हुई देरी ⏳
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि 27 अप्रैल 2023 को ही तत्कालीन सहायक फील्ड मैनेजर (AFM) राजेंद्र द्वारा मीटर बदल दिया गया था, लेकिन इसे निगम के सिस्टम में 10 अप्रैल 2024 को अपडेट किया गया। यानी, लगभग एक साल की देरी हुई। इस लापरवाही के चलते संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
उपभोक्ता को हुआ नुकसान ⚡
शिकायतकर्ता को गलत बिलिंग के कारण आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। आयोग ने पाया कि 10 अप्रैल 2024 से उपभोक्ता के लिए मीटर रीडिंग शून्य (0) से शुरू कर दी गई थी, जिससे उनके बिल में विसंगति आई। हालाँकि, यह त्रुटि 5 अक्टूबर 2024 के बिल में समायोजित की गई, लेकिन उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा।
आयोग का आदेश 🏛️
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17 (1) (एच) के तहत, आयोग ने DHBVN को आदेश दिया कि उपभोक्ता को 1,000 रुपये का मुआवजा अपने फंड से दिया जाए। यह राशि बाद में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी राजेंद्र से वसूली जाएगी।
DHBVN को निर्देश 📜
चरखी दादरी के XEN को 25 जनवरी 2025 तक आयोग को आदेश के अनुपालन की सूचना देनी होगी।
DHBVN चाहे तो यह राशि संबंधित दोषी अधिकारी या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल सकता है।