हरियाणा में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: इन निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द

हरियाणा में शिक्षा विभाग ने एक सख्त कदम उठाते हुए उन निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है, जो शीतकालीन अवकाश के बावजूद खुले हुए हैं। सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और सरकार ने इन स्कूलों की रिपोर्ट भी तलब की है।

शीतकालीन अवकाश का आदेश 📅
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 दिसंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी कर 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों, नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है। आदेश के अनुसार, 16 जनवरी को स्कूल फिर से खुलेंगे।
हालांकि, इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और स्टाफ व छात्रों को बुला रहे हैं। इन स्कूलों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई ⚠️
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार:
नियम | कार्रवाई |
---|---|
शीतकालीन अवकाश में स्कूल खोलना | मान्यता रद्द होगी |
स्टाफ और छात्रों को बुलाना | विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई |
किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी | स्कूल प्रशासन पर होगी |
बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष छूट 🎓
हालांकि, शिक्षा विभाग ने CBSE और ICSE बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षाओं (प्रैक्टिकल्स) को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट दी है। यानी, निर्धारित शेड्यूल के अनुसार, केवल बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट्स को ही स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है।
जिला अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश 🏫
शिक्षा विभाग ने इस आदेश को लागू करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, और स्कूल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सख्ती से इसका पालन कराएं।
सरकार का सख्त संदेश 🚨
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही, स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों व शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।