हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत
हरियाणा सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत वाले घरों के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने की घोषणा की है। इस निर्णय से लगभग 9.5 लाख परिवारों को लाभ होगा।
274 करोड़ रुपये की मंजूरी 💸
इस फैसले को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने 274 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
मुख्यमंत्री की घोषणा 📢
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम खपत वाले उपभोक्ताओं से न्यूनतम मासिक खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाए। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
बैठक में निर्णय 🏛️
यह निर्णय स्थायी वित्त समिति “सी” की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) मंत्री श्री रणबीर गंगवा सहित वित्त विभाग, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), ऊर्जा विभाग और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
योजना के लाभ 📈
इस योजना से राज्य भर के लगभग 9.5 लाख परिवारों को मासिक न्यूनतम शुल्क में छूट मिलेगी, जिससे उनकी बिजली बिलों में कमी आएगी। यह निर्णय गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा और उनकी जीवनशैली में सुधार करेगा।
महत्वपूर्ण तिथियां 📅
विवरण | तिथि |
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योजना की घोषणा | वित्त वर्ष 2024-25 |
योजना की मंजूरी | 2024 |
योजना का लाभ आरंभ | तत्पश्चात |
आवेदन प्रक्रिया 📝
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को किसी विशेष आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यह छूट सीधे उनके बिजली बिलों में दिखाई देगी। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और स्वीकृत भार और मासिक खपत की पुष्टि करनी होगी।
FAQs ❓
1. इस योजना से कौन लाभान्वित होगा?
इस योजना से 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत वाले घरों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
2. योजना की लागत कितनी है?
इस योजना को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने 274 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।