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महिला उद्योगिनी योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। चाहे घर संभालना हो या व्यवसाय, महिलाएं दोनों भूमिकाओं में सफलता पूर्वक काम कर रही हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए “महिला उद्योगिनी योजना” शुरू की है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।


योजना का उद्देश्य

कर्नाटक सरकार ने इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इससे महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा सकेंगी, बल्कि समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान भी बना सकेंगी।


महत्वपूर्ण लाभ

  1. ₹30,000 तक की अनुदान राशि: योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  2. ब्याज मुक्त ऋण: महिलाएं ₹3 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज दर के प्राप्त कर सकती हैं।
  3. प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: व्यवसाय शुरू करने से पहले महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
  4. आर्थिक स्वावलंबन: योजना से महिलाओं को आय का स्थायी स्रोत मिलेगा, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

पात्रता शर्तें

  • आवेदक महिला कर्नाटक राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  • महिला की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास व्यवसाय योजना का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • केवल स्व-रोजगार के लिए शुरू किए जाने वाले व्यवसाय ही पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/वोटर आईडी)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • व्यवसाय योजना प्रस्ताव
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)

  1. नजदीकी बैंक शाखा में जाकर योजना के बारे में जानकारी लें।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
  3. फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें।
  4. फॉर्म को बैंक अधिकारी के पास जमा करें।
  5. आवेदन पूर्ण होने के बाद, लाभ की स्वीकृति की प्रतीक्षा करें।

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