4 जिलों के भू-स्वामियों को मिलेगा मुआवजा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने की अंतिम तारीख तय
हरियाणा के रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले चार जिलों – रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर – के भू-स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिनकी भूमि शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है, उन्हें जल्द ही मूल अवार्ड राशि और वृद्धि राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित भू-स्वामियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज एक हफ्ते के भीतर जमा करवाने होंगे।
देरी से दस्तावेज जमा करने पर ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए समय पर सभी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
रोहतक DC का बयान और प्रक्रिया 🏢
रोहतक के DC, श्री खड़गटा ने कहा कि शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि का भुगतान रोहतक जोन के सभी संबंधित भू-स्वामियों को किया जाएगा। यह भुगतान स्थानीय सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में स्थित शहरी संपदा विभाग के भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।
भुगतान में शामिल हैं:
- मूल अवार्ड राशि
- न्यायालय द्वारा तय वृद्धि राशि
जरूरी दस्तावेज और समयसीमा ⏳
भू-स्वामियों को अपनी भूमि से जुड़े निम्न दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे:
दस्तावेज | विवरण |
---|---|
बैंक खाता विवरण | बैंक पासबुक की कॉपी, IFSC कोड |
पहचान प्रमाण पत्र | आधार कार्ड की कॉपी |
पैन कार्ड | पैन नंबर की कॉपी |
📌 महत्वपूर्ण:
- सभी दस्तावेज 7 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।
- देरी करने पर वृद्धि राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
किन जिलों को होगा लाभ? 🌍
इस योजना का लाभ हरियाणा के चार जिलों के भू-स्वामियों को मिलेगा:
- रोहतक
- पानीपत
- सोनीपत
- झज्जर
विभाग की अपील और निर्देश 🛡️
शहरी संपदा विभाग ने भू-स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर सभी दस्तावेज जमा करें ताकि उन्हें राशि का भुगतान शीघ्र किया जा सके। इस प्रक्रिया में देरी होने पर न केवल मुआवजे में बाधा आएगी बल्कि वृद्धि राशि पर ब्याज का लाभ भी नहीं मिलेगा।
DC खड़गटा ने यह भी कहा कि विभाग न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए शीघ्र ही सभी भू-स्वामियों को उनका हक देने के लिए प्रतिबद्ध है।
डॉक्यूमेंट जमा करने का स्थान 📍
संबंधित भू-स्वामी अपने दस्तावेज निम्नलिखित पते पर जमा करवा सकते हैं:
पता:
शहरी संपदा विभाग
भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, सेक्टर-2, 3
रोहतक, हरियाणा
समय पर कार्रवाई करें! ⏰
अगर आप रोहतक, पानीपत, सोनीपत या झज्जर जिले के भू-स्वामी हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करें। यह न केवल आपके मुआवजे का रास्ता साफ करेगा, बल्कि आपको ब्याज का लाभ भी सुनिश्चित करेगा।