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हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा पूरा! 31 मार्च से पहले मिलेंगे पैसे

हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा पूरा! 31 मार्च से पहले मिलेंगे पैसे: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है! प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत अब दो महीने के भीतर लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश में इस योजना के लिए सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, जो 31 मार्च 2025 से पहले पूरा किया जाएगा। इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, जिसके बाद हजारों लाभार्थियों को राशि जारी की जाएगी।

🏠 77 हजार पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च से पहले मिलेंगे पैसे

हरियाणा सरकार ने पीएम आवास योजना के 77,000 पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 से पहले धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। नए लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में उपायुक्तों की अगुवाई में सर्वे कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना से हजारों परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी।

📋 जिलों में सर्वेक्षण शुरू, रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी

सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं।

बिंदुविवरण
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना
लाभार्थीगरीब और बेघर परिवार
पुराने लाभार्थी77,000
नई आवेदन प्रक्रियासर्वे के बाद शुरू होगी
सर्वेक्षण की समय सीमा31 मार्च 2025
राशि जारी करने की समय सीमा31 मार्च से पहले
सर्वेक्षण की देखरेखजिला उपायुक्त

📢 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते शनिवार को राज्य के सभी जिला उपायुक्तों और मंडल आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा की और जिला उपायुक्तों को पीएम आवास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तेजी से सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।

🔍 नए लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके जिले में चल रहे सर्वेक्षण में शामिल होना जरूरी है। इसके लिए: ✅ पात्रता के अनुसार जानकारी दी जाएगी। ✅ सर्वेक्षण में नाम दर्ज कराना होगा। ✅ सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने पर आर्थिक सहायता मिलेगी।

🌎 कैसे करें आवेदन? (External Links)

आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।

आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें: pmaymis.gov.in

अपने जिले के नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

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