अब हरियाणा में ये सभी कार्य 7 दिन में पूरे हो जाएंगे
अब हरियाणा में ये सभी कार्य 7 दिन में पूरे हो जाएंगे: हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया है। यह कदम राज्य में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाया गया है, ताकि लोगों को तेज़ और अधिक उत्तरदायी सेवाएं मिल सकें।
मुख्य सचिव की अधिसूचना 📜
हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा तय की गई है। अब इन सेवाओं का समाधान जल्द और अधिक प्रभावी तरीके से किया जाएगा।
नई सेवा समयसीमा ⏰
इस अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न सेवाओं के समाधान के लिए निर्धारित समयसीमा निम्नलिखित हैं:
सेवा | समाधान की समयसीमा |
---|---|
पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल | 3 दिन |
जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन (ग्रामीण/नगरीय) | 7 दिन |
पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो, सीवरेज ब्लॉकेज | 7 दिन |
मामूली समस्याएं (पम्पिंग मशीनरी, वायरिंग) | 3 दिन |
बड़ी समस्याएं (पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना) | 6 दिन |
बिजली की समस्या के कारण जलापूर्ति में बाधा | 10 दिन |
पाइपलाइन बिछाने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत | 30 दिन |
सेवाओं के अंतर्गत आने वाली मुख्य सेवाएं 🚰
इन सेवाओं का दायरा अब काफी विस्तृत हो गया है और इससे जल आपूर्ति और सीवरेज से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। नीचे कुछ प्रमुख सेवाएं दी गई हैं:
- जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन: अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन 7 दिन के अंदर दिए जाएंगे, जो पहले से काफी तेजी से होगा।
- डुप्लीकेट बिल: पानी और सीवर के बिल के डुप्लीकेट कॉपी की आवश्यकता होने पर वह 3 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी।
- पानी रिसाव, पाइप ओवरफ्लो, और सीवरेज ब्लॉकेज: इन समस्याओं का समाधान 7 दिन में किया जाएगा।
- सेवा बहाली: पंपिंग मशीनरी या वायरिंग जैसी मामूली समस्याओं को 3 दिन के अंदर ठीक किया जाएगा। वहीं, बड़े मुद्दों जैसे ट्रांसफार्मर जलने या पानी की कमी को 6 दिनों में सुलझाया जाएगा।
शिकायत निवारण प्रणाली 📞
सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाओं का समाधान समय पर किया जाए, विभाग ने एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाई है। शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है:
- उप-मंडल अभियंता: प्रत्येक क्षेत्र में सेवाओं की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी।
- कार्यकारी अभियंता: शिकायतों का पहले स्तर पर समाधान करने वाले अधिकारी।
- अधीक्षण अभियंता: यदि कार्यकारी अभियंता द्वारा समाधान नहीं हो पाता, तो अधिकारी के रूप में उनकी शिकायतों का समाधान करेंगे।
इस प्रणाली से नागरिकों को उनके मुद्दों का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से मिलेगा।
सड़क और बुनियादी ढांचे की मरम्मत 🏗️
इसके अलावा, पाइपलाइन बिछाने के बाद जो सड़कें खोदी जाती हैं, उनकी मरम्मत 30 दिन के भीतर की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सड़कें जल्द से जल्द यातायात के लिए फिर से उपयोगी बन जाएं और नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव 🌾🏙️
सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत इन सेवाओं के शामिल होने से दोनों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार होगा। जहां शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन से संबंधित समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलापूर्ति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।