हरियाणा में शीतकालीन अवकाश : नियम तोड़ने वाले निजी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने राज्य में शीतकालीन अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और निजी स्कूलों को ठंड की छुट्टियों के दौरान बंद रहना अनिवार्य होगा। यदि कोई निजी स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शीतकालीन अवकाश की अवधि 📅
आदेश | विवरण |
---|---|
अवकाश की शुरुआत | 1 जनवरी |
अवकाश की समाप्ति | 15 जनवरी |
आदेश लागू होने की तिथि | तुरंत प्रभाव से |
प्रभावित संस्थान | सभी सरकारी व निजी स्कूल |
यह आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और राज्य के सभी जिलों में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई 🚔
हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी स्कूल इस अवकाश के दौरान खुला पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल की मान्यता रद्द करने तक के प्रावधान शामिल हैं।
कार्रवाई के संभावित कदम:
- मान्यता रद्द करने की सिफारिश
- स्कूल प्रशासन पर आर्थिक दंड
- स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी स्कूल सरकार के आदेशों का उल्लंघन न करे।
ठंड के मौसम में सुरक्षा का ध्यान 🥶
हरियाणा में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य के कई जिलों में तापमान गिरकर न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुका है। इस स्थिति में स्कूल खोलना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
CBSE और ICSE स्कूलों के लिए क्या नियम? 📜
शिक्षा निदेशालय ने CBSE और ICSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए भी यह आदेश लागू किया है। हालांकि, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा के मद्देनजर विशेष अनुमति दी गई है।
कक्षा | छुट्टियों में आने की अनुमति |
नर्सरी से 9वीं | नहीं |
10वीं और 12वीं | केवल प्रैक्टिकल के लिए |