हरियाणा सरकार की निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना 🏫

Haryana Darshan हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रति माह 1850 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जो कि एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।
आवश्यक दस्तावेज 📄
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- बच्चों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का निवास प्रमाण (जैसे फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड) की स्वयं सत्यापित प्रति
- परिवार पहचान पत्र
दस्तावेजों की अनुपलब्धता में विकल्प 📝
यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह हरियाणा में 5 वर्षों से अधिक की अवधि की रिहायश का हलफनामा अन्य प्रमाण के साथ दे सकता है। यह योजना उन निराश्रित बच्चों के लिए है, जो 21 वर्ष तक की आयु के हैं और किसी कारणवश माता-पिता की सहायता या देखभाल से वंचित हो गए हैं।
योजना के पात्रता मानदंड ✅
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत वे बच्चे पात्र माने जाएंगे:
- जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो
- जिनके पिता के घर से पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित हों
- जिनके माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की लंबी सजा हुई हो
- जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हों
साथ ही, बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों की स्थिति 🚫
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया 🖋️
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क जानकारी और सहायता 📞
अधिक जानकारी और सहायता के लिए आवेदक संबंधित केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उद्देश्य निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करना है।