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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों के तबादले के लिए नए दिशा-निर्देश लागू

Haryana Darshan: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।

💼 HRMS प्रणाली से तबादला आदेश

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, अब से सभी कर्मचारियों के तबादला आदेश केवल एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) मॉड्यूल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। यह कदम पारदर्शी और सुव्यवस्थित तबादला प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अगर किसी विभाग द्वारा एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना आदेश जारी किया गया तो वह अवैध माना जाएगा।

📝 क्या बदलाव आएंगे?

हरियाणा सरकार के नए निर्देशों के तहत, अगर कोई कर्मचारी एच.आर.एम.एस. द्वारा जारी किए गए आदेश के बिना स्थानांतरित होता है, तो उसे अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी को अपने वर्तमान स्थान पर ही कार्य करना होगा। साथ ही, कर्मचारी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी ऑनलाइन एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

🚨 उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एच.आर.एम.एस. का इस्तेमाल किए बिना कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर पारदर्शिता की प्रक्रिया बाधित होती है, और यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का तबादला इन नियमों के खिलाफ होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

📊 कर्मचारियों के तबादले के नए नियम

बिंदुविवरण
एच.आर.एम.एस. मॉड्यूलसभी तबादला आदेश केवल एच.आर.एम.एस. द्वारा जारी किए जाएंगे।
कार्यभार ग्रहणएच.आर.एम.एस. आदेश के बिना कर्मचारी को नया कार्यस्थल सौंपा नहीं जाएगा।
ज्वाइनिंग रिपोर्टज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
मुख्यमंत्री की सलाहकिसी भी तबादला आदेश से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से सलाह ली जानी चाहिए।

⚖️ क्यों लिया गया यह फैसला?

यह कदम सरकारी विभागों में तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले कुछ समय से यह देखा गया था कि कई विभागों और बोर्डों द्वारा बिना मुख्यमंत्री की सलाह के और बिना एच.आर.एम.एस. का उपयोग किए तबादला आदेश जारी किए गए थे, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ सकती थीं। अब इस नई प्रणाली के तहत तबादला आदेशों को पूरी पारदर्शिता के साथ जारी किया जाएगा।

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